करनाल 06 सितम्बर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7 सितम्बर, 2019 को देशभर में लघु व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से जुडऩे वाले व्यापारियों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी 50 प्रतिशत पेंशन का हकदार होगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना देश में 22 जुलाई, 2019 को अधिसूचित की गई। इसका लाभ उन लघु व्यापारियों को मिलेगा जिनकी वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख रुपये से कम हो, आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक हो, आवेदक इंकम टैक्स अदा न करता हो, ईपीएस, ईएसआई का सदस्य न हो तथा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभार्थी न हो। ऐसे इच्छुक पात्र अपनी नजदीकी कॉमन सर्विस सैंटर पर आधार कार्ड तथा बैंक बचत खाते की पासबुक लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आयु के अनुसार पात्र व्यक्ति 55 रुपये से 200 रुपये देकर इस योजना की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष की आयु के बाद योजना से जुड़े लघु व्यापारियों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
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