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जिला बाल कल्याण समिति ने स्कूलों का दौरा कर बच्चों को संबंधित विषय पर दी विस्तृत जानकारी

करनाल 21 जनवरी। बच्चों को उनके अधिकारों व बच्चों के प्रति घटने वाले अपराधों से निपटने के लिए कानूनी जानकारी हो तो इन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है।  यह बात जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उमेश चानना ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाऊन में बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बच्चे शरीर और मन से कोमल होते हैं, इसी कारण वे आसानी से शोषण का शिकार हो जाते हैं। बच्चों का शोषण न हो इसी उद्देश्य से देश में अनेकों प्रावधान किए गए हैं। बाल मजदूरी पर प्रतिबंध पर लगाया गया है। हर बच्चे को पढऩे का अधिकार दिया गया है। यही नहीं घर हो या स्कूल बच्चों की पिटाई से भी हिफाजत का प्रावधान किया गया है। बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार का यौन शोषण न हो, इसके लिए भी कड़े कानून लागू किए गए हैं। किसी भी प्रकार का शोषण होने पर बच्चों को विशेष संरक्षण देने का हमारे कानून में प्रावधान है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के शोषण या अप्रिय घटना की जानकारी पुलिस के 100 नम्बर तथा सरकार की चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 पर दी जा सकती है। यह हैल्पलाईन नम्बर 24 घंटे कार्य करता है।
उन्होंने बताया कि बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, इसके लिए जिला बाल कल्याण समिति ने मुहिम शुरू की है जिसके तहत समय-समय पर स्कूलों का दौरा कर बच्चों को संबंधित विषय पर विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

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