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आम जन को कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न विषयों पर जागरूक करने के लिए कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

कैथल, 6 जून: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक के निर्देशानुसार आम जन को कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न विषयों पर जागरूक करने के लिए कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गांव कुराड़ में शिविर का आयोजन किया गया, पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार जागलाल व पराविधिक स्वंयसेविक सीमा कश्यप व रितू ने भाग लिया। पैनल अधिवक्ता ने शिविर में कानूनी सेवाओं, विधिक सेवाएं, सूचना के अधिकार कानून 2005, मध्यस्थता कानून, जन उपयोगी अदालत, श्रम कानून आदि के बारे में विस्तार पूवर्क जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों की आय सालाना 3 लाख रुपए से कम है, वे व्यक्ति न्यायालय में अपने मुकदमों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए जिला हैल्पलाईन सेवा 01746-235759 पर फोन करके व वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में संपर्क किया जा सकता है।

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