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गुटका, पान मसाला के बिक्री, निर्माण व भण्डारण पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया

कैथल, 14 सितम्बर: उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखतो हुए गुटका, पान मसाला के बिक्री, निर्माण व भण्डारण पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अब गुटका, पान मसाला में तम्बाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है। उपरोक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भण्डारण व बिक्री करने वाले खाद्य कारोबारी के विरुद्घ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि गुटका, पान मसाला, सुगंधित / सुवासित तम्बाकू, खर्रा और इसी प्रकार के तम्बाकू से युक्त उत्पाद ग्राहकों के स्वास्थ्य को भरी क्षति पहुंचा सकते हैं और यह उत्पाद भावी पीढियों की जैविक संरचना में परिवर्तन करके उन पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी तम्बाकू और निकोटीन वाले उत्पादों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम में प्रतिबंधित किया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए कानून के अधीन तथा जन स्वास्थ्य के हित में ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण या बिक्री पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

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