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जुलाई माह के दौरान विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गांवों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा

कैथल, 10 जुलाई: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरणजीत कौर ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जुलाई माह के दौरान विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गांवों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के दौरान प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं एवं पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा लोगों को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी जाएगी।

श्रीमती तरणजीत कौर ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर गोबिंदपुरा, नैना, सांच, दुमाड़ा, एवं रसीना गांवों में कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इनके अलावा वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 16 जुलाई को कसान, 23 जुलाई को किछाना एवं 30 जुलाई को भाणा गांवों में कानूनी साक्षरता शिविरों / सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा 16 जुलाई को पूर्णिमाा कपिलमुनी मेला के उपलक्ष में कलायत में कानूनी साक्षरता शिविर तथा 18 जुलाई को आपदा प्रबंधन विषय पर जगदीशपुरा गांव में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से 24 जुलाई तक मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की जागरूकता के लिए घर-घर जाकर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 15 जुलाई को बलवंती, 16 जुलाई को साकरा, 17 जुलाई को डेरा गदला, 18 जुलाई को प्यौदा, 19 जुलाई को सोंगल, 20 जुलाई को कौल, 21 जुलाई को रमाणा-रमाणी, 22 जुलाई को सांघन, 23 जुलाई को नंदसिंह वाला, एवं 24 जुलाई को जुलानी खेड़ा में घर-घर जाकर लोगों को विभिन्न कानूनों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

श्रीमती तरणजीत कौर ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा आज गांव रोहडा माजरा एवं जसवन्ती में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में पैनल अधिवक्ताओं ने कानूनी सेवाओं, सूचना के अधिकार कानून 2005 के बारें में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा उपस्थित लोगों को बताया कि जिन व्यक्तियों की आय सभी साधनों से 3 लाख रूपये से कम है वे व्यक्ति न्यायालय में अपने मुकदमों के लिए मुफत कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए वे जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में सम्पर्क कर सकते है या किसी भी तरह की कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए हैल्पलाईन नं0.01746-235759 पर फोन कर सकते हैं।

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