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धारा 144 के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आज एक आदेश जारी किया

करनाल 01 अगस्त, जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने जिला में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आज एक आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि जिला में बड़ी संख्या में साईबर कैफे चल रहे हैं, जहां बहुत से लोग विभिन्न कम्पयूटर सेवाएं जिनमें ई-मेल सुविधा भी होती है, का प्रयोग करने के लिए जाते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी जगहों पर असामाजिक तत्व, आपराधिक प्रवृति के तथा आंतकवादी भी इन सुविधाओं का प्रयोग करके सुरक्षा व अन्वेषण एजेन्सियों को पथभृष्ट कर देते हैं। परिणामस्वरूप आम जनता, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं राजकीय संस्थानों की सुरक्षा जोखिम में पड़ जाती है। अत: ऐसी स्थिति में होने वाली बाधाओं को रोकने तथा शान्ति भंग न होने देने के लिए यह आदेश जारी किए गए है और आदेशों में साईबर कैफे मालिकों के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए गए है।

साईबर कैफे के मालिक व प्रबन्धक किसी भी अनजान व्यक्ति या जिसकी पहचान नहीं हो सकती, को साईबर कैफे का प्रयोग नहीं करने देगा। साईबर कैफे पर आने वाले या उसका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान रखी जाएगी। साईबर कैफे मालिक को एक रजिस्टर रखना होगा जिस पर कैफे में आने वाले व्यक्ति द्वारा अपना नाम,पता, टेलीफोन नम्बर व पहचान का प्रमाण स्वंय लिखना होगा। रजिस्टर में प्रतिदिन साईबर कैफे में प्रयोग किए गए कम्पयूटर का समय तथा अवधि भी दर्ज रखनी होगी। साईबर कैफे का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान, उसका फोटो, पहचान पत्र, वोटर कार्ड या ड्राईविंग लाईसैंस या पास-पोर्ट या फोटो क्रेडिट कार्ड से करनी ही वैद्य मानी जाएगी और फोटो मिला कर व्यक्ति की पहचान की जाएगी।
सभी साईबर कैफो में मालिकों द्वारा निगरानी के लिए क्लोज सर्कट टी वी कैमरे लगाने होंगे। इनमें लगे वीडियो रिकार्डिग यंत्र की गुणवता उच्च स्तर की हो, जिससे किसी व्यक्ति के चेहरे का चित्र जो लिया जाता है, उसकी रिकार्डिग वीडियो को चला कर व्यक्ति की आसानी से व साफ ढंग से पहचान की जा सके। कम से कम सी.सी.टी.वी निगरानी कैमरे के सिस्टम में पिछले 30 दिनों की रिकार्डिंग स्टोर करने की क्षमता हो। सरवर लाग मेन सर्वर लाग से जुड़ा हो तथा यह कम से कम छ: महीने तक संरक्षित रहे। साईबर कैफे मालिक को यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगे तो वह उसकी सूचना नजदीक के पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बरों 100, 0184- 2265999 तथा 2268999 पर दी जा सकती है।
ये आदेश आगामी दो मास तक बने रहेंगे। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

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