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पंजीकृत सोसाईटी आरटीआई के तहत सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य

करनाल 06 अगस्त: माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा के एसीएस को निर्देश दिए हैं कि सोसाईटी अधिनियम 2012 के तहत पंजीकृत सभी सोसाईटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू करने के दो सप्ताह के भीतर सोसाईटी में एसपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। इसके अलावा यदि आरटीआई अधिनियम 2005 के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है तो हरियाणा में समय-समय पर संशोधित सूचना नियमों के तहत निर्धारित शुल्क सोसाईटी के लिए लागू होगा।
यह जानकारी जिला पंजीयक फर्म एवं सोसाईटी करनाल ने दी। उन्होंने बताया कि सभी सोसाईटियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आदेश दिए गए हैं कि सभी सोसाईटी अपनी-अपनी सोसाईटियों में एसपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करें व आरटीआई अधिकार अधिनियम 2005 के नियमानुसार सूचना/जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य होंगी।

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