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पैंशनर अधिकारी/कर्मचारियों को समय पर मिलें सभी सुविधाओं का लाभ: एसीएस टी.वी.एस.एन. प्रसाद

करनाल 23 अगस्त, वित विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पेंशन अदालत में वीडियों कॉफेंन्स के माध्यम से उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे पैंशर्न अधिकारी/कर्मचारियों को समय पर उनकी पैंशन, अन्य सुविधाओं का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा खजाना अधिकारी व महालेखाकार कार्यालय से संबंधित पैंशर्नो की समस्याओं की सूची बनाकर वित विभाग को भिजवाएं ताकि उनका शीघ्र समाधान हो सके। इस मौके पर महालेखाकार कार्यालय से सीनियर डिवीजनल लेखाधिकारी एस.के. विज व जिला खजाना अधिकारी राम निवास खर्ब उपस्थित रहे।

एसीएस ने बताया कि करीब 64 हजार रिवाईज पैंशन केस महालेखाकार कार्यालय चण्डीगढ को प्राप्त हुए जिनमें से 50 हजार रिवाईस पैंशन केसों का समाधान हो चुका और शेष 14 हजार केसों का भी शीघ्र समाधान करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2016 से सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पैंशन रिवाईज का लाभ दिया जा रहा है। प्रधान महालेखाकर विशाल बंसल ने स्पष्ट किया कि मई 2019 से रिवीजन ऑफ पैंशन के केस स्वैन सिस्टम की बजाए ऑन लाईन आवेदन बैवसाईट 222.शस्रद्वह्य.ड्डद्दद्धह्म्4.द्दश1.द्बठ्ठ कर सकते हैं।

वीडियो कॉफ्रेंसिंग के बाद उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि पैंशर्नों की समस्याओं के निदान के लिए वित विभाग व महालेखाकार कार्यालय की ओर से अदालत का आयोजन किया गया है। इस अदालत का उद्देश्य पैंशर्नों को समय पर पैंशन तथा अन्य सुविधाओं का लाभ मिलें। उन्होंने कहा कि नौकरी के दौरान तो कर्मचारी/अधिकारी अपने कार्यालय से संबंधित कार्य करवा लेते है, लेकिन सेवानिवृति के बाद उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय पैंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पैंशर्न न केवल सीनियर अधिकारी, कर्मचारी हो, बल्कि समाज के वरिष्ठ नागरिक भी है। इनकी समस्याओं का तत्परता से समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने उपस्थित पैंशर्नाे से अपील की कि वे अपनी शिकायत को लिखित में प्रधान महालेखाकार कार्यालय व खजाना अधिकारी को दें। इसके अलावा 7 वें वेतन आयोग से संबंधित पैंशर्न के लिए दी जा रही सुविधाओं का समय पर लाभ मिलें, इसके लिए संबंधित डीडीओ को अर्ध सरकारी पत्र भी उपायुक्त कार्यालय की ओर से लिखा जाएगा। इस मौके पर महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त पैंशन रिवाईज से संबंधित विभिन्न विभागों के 21 पैंशर्नो को आदेश की प्रति वितरित की।

इस अवसर पर जिला खजाना अधिकारी राम निवास खर्ब ने उपस्थित पैंशर्नों से लिखित में शिकायतें प्राप्त की और सितम्बर माह में होने वाली पैंशन अदालत से पहले संबंधित विभाग से समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा।

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