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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से देश के जरूरतमंद गरीब कामगारों का बढ़ रहा है स्वाभिमान: मंत्री कर्णदेव काम्बोज

करनाल 24 जून: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू करके देश के जरूरतमंद गरीब कामगारों के स्वाभिमान को बढ़ाया है। इस योजना से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे गरीब व्यक्ति को भी आर्थिक लाभ मिलेगा और वह भी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेगा।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस आकर्षक योजना से देश के करोड़ों गरीबों को भी विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे जो अपनी मेहनत से बड़ी-बड़ी मंजिले बनाते हैं परंतु उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं होता, ऐसे परिवारों की दशा को देखते हुए प्रधानमंत्री ने पूरे देश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू की है। इस योजना के तहत हर वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है और उसकी आय 15 हजार से कम से है वह किसी भी सीएचसी में अपना आधार कार्ड और बैंक की कॉपी लेकर अपना पंजीकरण करवा सकता है। उसके लिए उन्हें आरंभ की किस्त आयु के हिसाब से जोकि 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के कामगारों के लिए एक घोषणा की है कि इस योजना के तहत इसकी पहली किस्त देने के बाद कामगार की सारी अगली किस्त हरियाणा सरकार देगी और 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें 3 हजार रुपये मासिक पेंशन मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा असंगठित कामगारों के लिए एक आकर्षक योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत कामगार को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, यदि कामगार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देने का इस योजना में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी कामगार निकटतम सीएचसी में अपना पंजीकरण करवा सकता है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, भट्टे पर काम करता है, मोची है, धोबी है या इसके अतिरिक्त ऐसा कार्य जो असंगठित की श्रेणी में आता है उसका कामगार जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष हो वह महिला हो या पुरूष वह इस योजना में पंजीकरण करवा सकता है। कामगार की आय 15 हजार रुपये मासिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जाति और वर्ग का कोई बंधन नहीं है। कामगार को पंजीकरण के बाद आयु के अनुसार किस्त भरनी होगी जिसके लिए 18 वर्ष आयु के कामगार को 55 रुपये, 29 वर्ष की आयु के 100 रुपये और 40 वर्ष की आयु के कामगार को 200 रुपये मासिक किस्त जमा करवानी होती है और उनकी 60 वर्ष की आयु होने के बाद बैंक में बिना किसी अवरोध के 3000 रुपये मासिक किस्त उनके खाते में पहुंच जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कामगार के पास आधार कार्ड और बचत खाते के दस्तावेज होने चाहिए। यदि कोई कामगार लगातार किस्त दे रहा है परंतु वह इस योजना से हटना चाहता है तो उसे उसकी राशि ब्याज सहित वापिस कर दी जाएगी और यदि कोई कामगार समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सका और कुछ समय के बाद वह अपने आपको योजना से जोडऩा चाहता है तो वह पिछली बकाया राशि जमा करवाकर इस योजना से जुड़ सकता है। एक परिवार में अधिक से अधिक सदस्य भी इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं।

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