कैथल, 1 मार्च: उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पैंशन योजना एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3 हजार रुपए की पैंशन दी जाएगी। जिला में 3500 से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। सभी संबंधित अधिकारी जिला के शत-प्रतिशत श्रमिकों का पंजीकरण 3 मार्च तक करवाना सुनिश्चित करें, ताकि इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ दिया जा सके। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 मार्च को वैब कास्टिंग के जरिए इस देश व्यापी योजना का शुभारंभ करेंगे।
डॉ. प्रियंका सोनी लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी। उन्होंने कहा कि बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। उन्होंने कहा कि जिला में पंजीकरण व कार्ड वितरण का कार्य अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्ट्रीट वैंडर, ई-रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, घरेलू नौकर, खेती में लगे मजदूर, हैंडलूम का कार्य करने वाले श्रमिक,धोबी व मोची का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी आय 15 हजार रुपए मासिक से कम हैं। वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के श्रमिक पात्र होंगे।
उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेशभर के श्रमिकों व कामगारों को आर्थिक सहायता देने की ऐतिहासिक पहल की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत श्रमिक के हिस्से की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। श्रमिकों को केवल अपना पहला अंशदान जमा करवाना होगा, बाकि का अंशदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। पंजीकरण के समय श्रमिक को आधार कार्ड की प्रति,बैंक खाता व अपना मोबाईल नंबर सीएससी सैंटर पर देना होगा। श्रमिकों को पंजीकरण की सुविधा बिल्कुल मुफ्त में प्रदान की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग मनरेगा मजदूर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्ट्रीट वैंडर के अलावा अन्य श्रमिक कार्य करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित किया जाए। कैथल जिला के सभी मजदूर इस योजना में पंजीकृत हो जाने चाहिए। सभी अधिकारी अपनी डियूटी के साथ-साथ सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सभी श्रमिकों को इस योजना के तहत पंजीकृत करें।
इस मौके पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवर दमन, कार्यक्रम अधिकारी रेणू पसरिचा, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार, श्रम विभाग से ललित कुमार, जागीर सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने वाले श्रमिकों की आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए तथा आवेदनकर्ता नैशनल पैंशन योजना जैसी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभार्थी नही होना चाहिए। आवेदन कर्ता के पास आधार कार्ड व बैंक खाता होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पैंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। पैंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति उसकी पत्नी अथवा पति पैंशन के हकदार होंगे।
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