करनाल 06 अगस्त: बस क्यू शैल्टर, खम्बे व सरकारी भवनो की दीवार इत्यादि पर बिना अनुमति के पोस्टर या बैनर इत्यादि लगाकर उसे कुरूपित करने के दोष में नगर निगम करनाल की ओर से 4 प्रतिष्ठानो के विरूद्घ, हरियाणा सम्पत्ति निरूपण की रोकथाम अधिनियम-1989 के तहत कार्रवाई करने के लिए सिटी पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा गया है। अधिनियम में प्रावधान है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा या 10 हजार जुर्माना या दोनो हो सकते हैं। पत्र में कहा गया है कि सिटी पुलिस स्टेशन इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के बाद निगम को सूचित करेंगे।
नगर निगम आयुक्त राजीव मेहता ने इस सम्बंध में बताया कि जिन प्रतिष्ठानो के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया है, उनमें न्यू बस स्टैंड कुरूक्षेत्र के गुरू गुलशन जी, पतंजलि, होरिजन ओवरसीज़ स्डजीज़ प्राईवेट लिमिटेड सैक्टर-6 करनाल तथा रेडमी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त ने हरियाणा सम्पत्ति निरूपण की रोकथाम अधिनियम-1989 की धारा 3 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया है और ऐसा करने के लिए नगर निगम से नियमानुसार पूर्व अनुमति नही ली गई है। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के विज्ञापन व लिखाई केवल उन्हीं जगहों पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रो में बीडीपीओ तथा नगर पालिका क्षेत्रो में ई.ओ./सचिव या सरकार की ओर से अधिसूचित एजेंसी द्वारा चिन्हित की हैं और ऐसे इनके लिए दरें भी निर्धारित की गई हैं।
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