कैथल, 18 जुलाई: जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने जिला के शहर, कस्बों व गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए दि पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी स्वस्थ नौजवानों की क्षेत्र में पड़ने वाली नहरों, नदियों, ड्रेनों, बांधों व पुलों को टुटने से बचाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ठीकरी पहरा देने के लिए डियूटी लगाई है। यदि कहीं पर कोई पुलिया बंद है तो उसे खोल दिया जाए। इस कार्य को करवाने की जिम्मेदारी संबंधित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत तथा शहरी निकाय की होगी। यह आदेश आगामी 16 सितंबर तक जारी रहेंगे।
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