करनाल 27 जुलाई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हरियाणा सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के आयु निर्धारण के लिए अब स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को भी मान्य किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के आयु निर्धारण के लिए अब स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं जोकि प्राईमरी, मिडल तथा उच्च विद्यालय के मुख्याध्यापक द्वारा जारी होना अनिवार्य है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ लेने वाले पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अवश्य लगाएं।
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