कुरूक्षेत्र 16 दिसम्बर। कुरूक्षेत्र के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष ने हत्या के आरोप में दो को सुनाई उम्र कैद व जुर्माना की सजा। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी श्री मैन पाल ने दी।
यह जानकारी देते हुए श्री मैन पाल ने बताया कि जिला कुरूक्षेत्र के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष श्री राकेश सिंह ने हत्या के आरोप में दो को उम्र कैद व 1/1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि थाना बाबैन के एक हत्या के मामले मे रूस्तम पुत्र बाबू राम निवासी वार्ड न0 -9 खेडा मार्किट लाडवा व राम दास पुत्र रामनाथ वासी काहनगढ को उम्र कैद व 1/1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दिनांक 20 जून 2015 को थाना बाबैन में जगतार सिहं पुत्र रतन सिहं वासी सौन्टी ने षिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका भाई राजेन्द्र सिहं जो कि अपना खुद का ट्रक चलाता था जिसके पास आल इण्डिया परमिट था उसके साथ ट्रक पर सकेष्वर बरो नामक परिचालक था। परिचालक सकेष्वर बरों ने बताया कि वह और उसका भाई दिनांक 14 जून को करीब 4 बजे शाम पंचकुला से कलकता के लिए सामान लोड करके चले थें। जब वह हाईवे के रास्ते से बराडा होते हुए गांव सोन्टी की तरफ आ रहे थो तो रास्ते में रात के समय बराडा के पास एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति मिले जिनकों उसका भाई राजेन्द्र जानता था उन दोनों मोटरसाईकिल सवारों ने उसके भाई के ट्रक को रूकवा कर उनमें से एक व्यक्ति उसके साथ ट्रक में बैठ गया तथा दूसरा मोटरसाईकिल पर पिछे-पिछे चलने लगा। ट्रक में बैठे हुए उस व्यक्ति ने ठेका शराब के पास ट्रक को रूकवा कर शराब खरीदी उसके कुछ दूर चलने के बाद ट्रक को रास्तें में रोक कर तीनो ने मिल कर शराब पी। शराब पीने के बाद ट्रक को लेकर सुनारिया चैंक बाबैन पर पहुँच गये। दोनों व्यक्तियों में से एक ने उसके भाई को ट्रक से उतार कर मोटरसाईकिल पर बैठा कर लाडवा की तरफ चले गये तथा दूसरे व्यक्ति परिचालक व ट्रक के साथ गांव बरगट की तरफ चल कर रोक दिया उसके कुछ देर बाद मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति भी ट्रक के पास आ गया और दोनों मोटरसाईकिल सवारों ने परिचालक को ट्रक से उतार कर मोटरसाईकिल पर बीच मे बैठा कर मथाना की तरफ आ गये और मथाना पट्रोल पम्प से मोटरसाईकिल में तेल डलवाने गये तो पट्रोल पम्प वालों ने मना कर दिया उसके बाद वो तीनों सैक्टर-7 मैन रोड पर बने पट्रोल पम्प से तेल डलवाने लगे। तो उसी समय ट्रक का परिचालक पेशाब का बहाना करके उसके पास से चला गया। जिस पर पट्रोल पम्प के कर्मचारियो को शक होने पर दोनों मोटरसाईकिल सवार वहा से भाग गये। ट्रक का परिचालक रात के समय किसी से लिफट लेकर करीब रात्री 1ः30 बजे उसके घर पर पहुचा और उसके सारी बात बताई । जिस पर वह परिचालक को साथ लेकर अपने भाई राजेन्द्र की तलाश में निकल गया। तलाश करते हुए जब वह सुनारिया के पास पहुचे तो सड़क के किनारे खेत में उसके भाई राजेन्द्र की लाश मिली। जिस पर चोटों के निषान थे। जिस पर थाना बाबैन में हत्या का मामला दर्ज करके जांच प्रबन्धक निरीक्षक दीदार मसीह द्वारा की गई बाद में जांच अपराध शाखा-2कुरूक्षेत्र द्वारा की गई । जांच के दौरान अपराध शाखा-2 ने राम दास उर्फ दास पुत्र राम नाथ वासी काहनगढ व रूसतम पुत्र बाबू राम वासी खेडा मार्किट लाडवा को आम्र्स एक्ट की मामले में गिरफतार किया। जिन्होने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होने दिनांक 14 जून को एक ट्रक चालक की हत्या करके उसकी लाश को सुनारिया के पास सड़क के किनारे फैक दिया था। जिस सम्बन्ध मे मामले की तफतीष उप निरीक्षक अष्विनी कुमार अपराध शाखा-2 को सौपी गई। जिसने जांच के दौरान दोनों आरोपियों को हत्या व आम्र्स एक्ट के मामले में गिरफतार करके जिसका चालान माननीय न्यायालय में दिया जिसकी नियमित सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीष श्री राकेश सिहं ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 1/1 लाख रूपये की सजा सुनाई है। जुर्माना ना देने की सूरत में 6/6 माह की अतिरिक्त सजा भूगतनी होगी। माननीय अदालत ने रूसतम कों आम्र्स एक्ट में दोषी करार देते हुए1 साल की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है । जुर्माना ना देने की सूरत में 1 महिने की अति सजा भूगतनी होगी।
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