करनाल 1 जनवरी, जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 की लेवल-3 पीजीटी प्राध्यापकों के लिए लिखित परीक्षा 5 जनवरी को साय: 3 बजे से साढे 5 बजे तक व 6 जनवरी रविवार को लेवल-2 कक्षा छठी से आठवी तक की परीक्षा सुबह के सत्र में 10 बजे से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक तथा लेवल-1 प्राइमरी टीचर के लिए सायं के सत्र में 3 बजे से साढ़े 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उदेश्य से जिला में स्थित सभी 32 परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियामवली की धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केन्द्रों के नजदीक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र जैसे कुल्हाड़ी, भाला, बरछा, गंडासी, लाठी आदि लेकर आने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केन्द्र पर 200 मीटर के क्षेत्र की सभी फोटोस्टेट की दुकाने 5 जनवरी का दोपहर 2 बजे से साढे 5 बजे तक तथा 6 जनवरी को सुबह 9 बजे से सांय साढे 5 बजे तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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