करनाल 15 जुलाई, जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी प्रकार के तनाव व बाधा उत्पन्न होने की स्थिति से बचने के लिए एक आदेश पारित कर जिला की सीमा में कांवडिय़ों को अपने साथ हाकी, डंडे, बैल्ट, बेसबाल स्टिक साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कई बार कांवडिय़े हाकी, डंडे, बैल्ट, बेसबाल स्टिक आदि से बाधा उत्पन्न कर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति से बचने तथा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही यह आदेश पारित किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि कांवडिय़ों की सेवा के लिए लगाए जाने वाले शिविर सडक़ से 25 मीटर की दूरी पर लगाए जाएं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई भी शिविर लगाने की अनुमति नहीं होगी। शिविर लगाने से पूर्व सम्बन्धित उपमंडलाधीश अनुमति ली जाए।
उन्होंने इन आदेशों की जिले में सख्ती से अनुपालना के लिए पुलिस अधीक्षक को जिम्मेवारी सौंपी है। यह आदेश जिले में तुरंत प्रभाव से लागू हो कर 30 जुलाई 2019 तक प्रभावी मान्य रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंंगे।
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