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परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी जारी

कैथल, 12 जुलाई: जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 30 जुलाई तक आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी जारी हैं।

जारी किए गए आदेशों के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 9 जुलाई से 30 जुलाई 2019 तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान दोपहर 12 बजे से सांय कालीन 5 बजे तक बंद रहेंगी। यह आदेश परीक्षा डियूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नही होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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