करनाल 21 दिसम्बर, प्रदेश सरकार की हर घर में कूकिंग गैस कनैक्शन की उपलब्धता की योजना को लेकर पिछले कई दिनो से प्रयास जारी हैं। करनाल जिला प्रशासन इसे शत प्रतिशत सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नही छोड़ रहा है। यही कारण है कि जिला के उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने शुक्रवार को इस सम्बंध में दूसरी मिटिंग बुलाकर इसमें की गई प्रगति की समीक्षा की। मिटिंग में डी.एफ.एस.सी., कैथल और करनाल जिला के नोडल ऑफिसर इण्डियन ऑयल कम्पनी के अतुश बादयाल के अतिरिक्त जिला के सभी एल.पी.जी. डीलरो ने भाग लिया। मिटिंग में निर्णय लिया गया कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाना है, ताकि कोई भी परिवार गैस कनैक्शन से वंचित ना रहे।
बता दें कि सभी परिवारो को एल.पी.जी. गैस कनैक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्जवला स्कीम को ओर व्यापक बनाते हुए हरियाणा सरकार ने बी.पी.एल. को भी इसमें जोड़कर उन्हे लाभ पहुंचाया था। अब सरकार चाहती है कि ओ.पी.एच. (अदर प्रायरटी हाऊसहोडल) यानि खाकी राशन कार्ड धारकों को भी इस स्कीम का फायदा मिले और इसका जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है। अकेले करनाल जिला में अब तक इसके प्रचार-प्रसार के लिए 27 कैम्प आयोजित किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 26 जनवरी तक सभी ओ.पी.एच. को गैस कनैक्शन मुहैया हों।
मिटिंग में डी.एफ.एस.सी., नोडल ऑफिसर और उपस्थित एल.पी.जी. डीलरो से स्कीम को लेकर आ रही दिक्कतों और उनका हल क्या है, इस बारे उपायुक्त ने विस्तार से चर्चा की। सुझाव भी लिए गए। डी.एफ.एस.सी. ने बताया कि कैम्पो के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग ए.पी.एल. और दूसरे राशन कार्ड लेकर कैम्पो में आ रहे हैं, जबकि उनके पास 12 डिजीट वाला ऑनलाईन खाकी राशन कार्ड होना जरूरी है। यदि किसी हाऊसहोल्ड से ऑनलाईन राशन कार्ड गुम हो गया है, तो वह उसका नम्बर देकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालयों से नया ऑनलाईन राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है।
ओ.पी.एच. की पात्रता के लिए क्या-क्या जरूरी दस्तावेज चाहिएं- इस बारे नोडल ऑफिसर अतुश बादयाल ने बताया कि लाभार्थी को स्कीम का लाभ लेने के लिए 12 डिजीट वाला राशन कार्ड, परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के आधार कार्ड, जिनके नाम राशन कार्ड में भी हों तथा परिवार के मुखिया का बैंक अकाउंट नम्बर होना जरूरी है। इन दस्तावेजो के होते लाभार्थी को तुरंत गैस कनैक्शन मिलेगा। उन्होने बताया कि इस स्कीम में लाभार्थी को गैस कनैक्शन के 633 रूपये और गैस यानि रिफेल का खर्चा स्वयं वहन करना पडेगा। सिलेण्डर और रेगूलेटर की 1600 रूपये की सिक्योरिटी यानि प्रतिभूति राशि सरकार वहन करेगी।
मिटिंग में उपायुक्त ने डी.एफ.एस.सी. को निर्देश दिए कि जल्द ही सभी डिपो होल्डर की मिटिंग बुलाकर उनसे पहचान किए गए पात्र व्यक्तियों की सूची ले लें। उन्होने कहा कि जिन लोगो के पास पुराना राशन कार्ड है और 12 डिजीट वाला ऑनलाईन राशन कार्ड नही है, वे सहायक खाद्य एवं आपूर्ति तथा जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालयों से सम्पर्क कर इसका समाधान करवाएं। अपना डाटा अपलोड करके नया राशन कार्ड बनवा लें। उपायुक्त ने बताया कि स्कीम की प्रगति को लेकर अगले कुछ दिनो में फिर समीक्षा की जाएगी।
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