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शादी व अन्य कार्यक्रमों में बन्दूक से फायर करने पर लगाया प्रतिबंध

कुरुक्षेत्र 21 दिसम्बर   जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों के दौरान जानमाल की रक्षा करने और कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए बंदूक से गोली चलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मिले आदेशों के अनुसार सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शादी-विवाह व अन्य प्रोग्रामों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उदेश्य से बंदूक से गोली चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि कार्यक्रम के दौरान जानमाल का नुक्सान न हो सके। इसके अलावा सभी बैंक्वट हाल व होटलों सहित अन्य संस्थानों के संचालकों और मैनेजर को निर्देश जारी किए है कि शादी व अन्य कार्यक्रमों के दौरान लोगों को प्रशासन के आदेशो की विस्तृत जानकारी दे और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं संस्थानों के अंदर व बाहर चेतावनी देने से सम्बन्धित सामग्री चस्पाया जाए। सभी अधिकारी इन आदेशों की 31 दिसम्बर 2018 तक पालना करवाना सुनिश्चित करें।

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