कैथल, 21 मई: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एम.एम.धौचक के मार्गदर्शन में प्राधिकरण द्वारा मानव तस्करी जागरूकता अभियान ‘‘मानवता बिक्री के लिए नही है’’ के तहत एक विशेष जागरूकता शिविर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजौन्द में आयोजित किया गया। इस शिविर में पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार जागलान व पराविधिक स्वंय सेविक ा नीलम देवी ने भाग लिया। पैनल अधिवक्ता ने शिविर में मानव तस्करी, यौन शोषण के पीडि़तों के लिए क्रियांवित की जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा आमजन को कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न विषयों के बारे में जागरूक करने के लिए कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गांव बलवन्ती में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता सुरेन्द्र चाहर व पराविधिक स्वंयसेविका दुर्गा ने भाग लिया। पैनल अधिवक्ता ने शिविर में कानूनी सेवाओं, विधिक सेवाएं, कन्या भू्रण हत्या व अन्य कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा उपस्थित लोगों को बताया कि जिन व्यक्तियों की आय सभी साधनों से 3 लाख रूपये से कम है, वे व्यक्ति न्यायालय में अपने मुकदमों के लिए मुफत कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वे जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में सम्पर्क कर सकते है तथा किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए हैल्पलाईन सेवा 01746-235759 पर फोन कर सकते हैं।
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