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सभी पात्र खाकी कार्ड धारकों को 26 जनवरी तक गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे अधिकारी

कुरुक्षेत्र 21 जनवरी    उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि सभी परिवारो को एलपीजी गैस कनैक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्जवला स्कीम को ओर व्यापक बनाते हुए हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के साथ अब ओपीएच (अदर प्रायरटी हाऊसहोल्ड) यानि खाकी राशन कार्ड धारकों को भी इस स्कीम में शामिल किया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 26 जनवरी तक सभी पात्र ओपीएच को गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए जाने है।
उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने बताया कि प्रदेश सरकार की हर घर में कुकिंग गैस कनैक्शन की उपलब्धता की योजना को लेकर पिछले कई दिनो से प्रयास जारी हैं। जिला प्रशासन इसे शत प्रतिशत सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नही छोड़ रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाना है, ताकि कोई भी परिवार गैस कनैक्शन से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि जिला में प्रचलित 66474 ओपीएच (खाकी) कार्ड धारकों जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से पहले गैस कनैक्शन नहीं है, को सबसिडी युक्त गैस कनैक्शन जारी किए जाने है। इसके अतिरिक्त जो बीपीएल व एएवाई कार्ड धारक गैस कनैक्शन से वंचित रह गए है, उनको भी इस योजना के तहत गैस कनैक्शन जारी किए जाने है। इस योजना के तहत गैस कनैक्शन लेने के लिए किसी भी नजदीक की गैस एजेंसी पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर विभिन्न कैम्पों के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जा रहा है। यदि किसी हाऊसहोल्ड से ऑनलाईन राशन कार्ड गुम हो गया है, तो वह उसका नम्बर देकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालयों से तुरन्त नया ऑनलाईन राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है।
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक कुरुक्षेत्र नरेन्द्र सहारावत ने कहा कि जिन परिवारों के पास अब तक एलपीजी गैस कनैक्शन नहीं है, वह जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक तथा सम्बंधित एएफएसओ के कार्यालय में सम्पर्क करें और इस योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि जिला में प्रचलित बीपीएल व एएवाई 50595 परिवारों में से 49361 पात्र कार्ड धारकों को गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके है। अगर किसी पात्र कार्ड धारक को गैस कनैक्शन लेने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो वह जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक कुरुक्षेत्र से सम्पर्क कर सकता है। डीएफएससी ने बताया कि लाभार्थी के पास  स्कीम का लाभ लेने के लिए 12 डिजीट वाला राशन कार्ड, परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के आधार कार्ड, जिनके नाम राशन कार्ड में भी हों तथा परिवार के मुखिया का बैंक अकाउंट नम्बर होना जरूरी है। इन दस्तावेजो के होते लाभार्थी को तुरंत गैस कनैक्शन मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में लाभार्थी को गैस कनैक्शन के 633 रूपये और गैस यानि रिफेल का खर्चा स्वयं वहन करना पडेगा। सिलेण्डर और रेगूलेटर की 1600 रूपये की सिक्योरिटी यानि प्रतिभूति राशि सरकार वहन करेगी।

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