कुरुक्षेत्र 11 जुलाई: उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचि में नहीं दर्ज है, उन सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचि में दर्ज किए जाने है। इतना ही नहीं नए पात्र व्यक्तियों के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचि में दर्ज करवाने व अपात्र मतदाताओं के नाम सूचि से हटवाने के लिए जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सम्बन्धित अधिकारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
वीरवार को विश्व जनसंख्या दिवस पर निर्वाचन विभाग की और से मतदता सत्यापन एवं सूचना कार्यक्रम (वीबीआईपी) का आयोजन किया गया। उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने बातचीत करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र व्यक्ति अपने नाम मतदाता सूचि में दर्ज करवा सकते है। इसके अलावा अपना नाम मतदाता सूचि में चैक करने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति वोटर हेल्पलाईन टोल फ्री नम्बर 1950 पर फोन करके जानकारी ले सकता है। इसके अलावा मतदाता सूचि में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अपने निकटतम बीएलओ कार्यालय, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचि में नाम दर्ज करवाने के लिए व्यक्ति को अपने आवेदन पत्र के साथ दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, रिहायस प्रमाण पत्र व आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी लगानी होगी।
उन्होंने जिले के सभी पात्र युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सभी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपना नाम मतदाता सूचि में दर्ज करवाना सुनिश्चित करे ताकि वह अपने मत का प्रयोग कर सके। उन्होंने बताया कि जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ उपिस्थत रहकर पात्रों व्यक्तियों से फार्म प्राप्त करेंगे। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए फार्म नम्बर 6, मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए फार्म नम्बर 8, विधानसभा क्षेत्र में पता/मतदान केन्द्र बदलने के लिए फार्म नम्बर 8क/ए तथा मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फार्म नम्बर 7 प्रयोग मे लाया जा सकता हैं।
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