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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा और निराश्रित पैंशन के अलावा अनके योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है

कैथल, 9 जून: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा और निराश्रित पैंशन, दिव्यांगता पैंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा पैंशन, स्कूल में न जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता, बौना पैंशन, अल्पसंख्यक कल्याण प्री मैट्रिक छात्रवृति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, मैरिट कम मिन्स छात्रवृति के अलावा अनके योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है।

जिला उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि वृद्धावस्था पैंशन योजना के तहत 2000 रुपए प्रति माह के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। यह पैंशन बनवाने के लिए आवेदन फार्म के साथ सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार दस्तावेज संलग्र करने होंगे, जिनके आधार पर पैंशन पात्रता की शर्तेें पूरी होने पर वृद्धावस्था पैंशन लागू की जाएगी। सरकार की हिदायतों अनुसार आयु के प्रमाण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र / स्कूल प्रमाण-पत्र / ड्राईविंग लाईसैंस / पासपोर्ट / वर्ष 2005 या इससे पूर्व जारी किया गया स्वयं का फोटोयुक्त पैन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / फोटोयुक्त मतदाता सूची में से आवेदक अपनी आयु के आंकलन के लिए कोई एक दस्तावेज उपलब्ध करवा सकते हैं। यदि किसी आवेदक के पास ये सभी दस्तावेज उपलब्ध नही हैं तो संतान की 40 वर्ष की आयु का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण-पत्र / स्कूल प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाएगा। परंतु मतदाता पहचान पत्र / फोटोयुक्त मतदाता सूची का मिलान ऑनलाईन डाटा से भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों पर शक होने की स्थिति में आवेदक से दूसरा प्रमाण पत्र भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा मांगा जा सकता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि पैंशन की पात्रता के लिए अविवाहित / संतानहीन आवेदक के पास अपनी जन्मतिथि से संबंधित यदि वर्णित दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही है तो उस स्थिति में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयु के आंकलन के लिए मामला जिला के सिविल अस्पताल में गठित दो डाक्टरों की टीम को भेजा जाएगा। दो डाक्टरों की टीम द्वारा संबंधित व्यक्ति की दर्ज की गई आयु अनुसार कार्यालय द्वारा संबंधित आवेदक का आवेदन फार्म स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य योजनाओं हेतू भी संबंधित दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानीय करनाल रोड पदमा सिटी मॉल के नजदीक एमआईटीसी कॉलोनी स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन हेतू कमेटी चौक स्थित अंत्योदय भवन केंद्र के अलावा अटल सेवा केंद्रों में भी संपर्क कर सकते हैं।

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