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स्थानीय जिला जेल में कैदियों के परिवार के सदस्यों को कानूनी सहायता के लिए अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

कैथल, 16 मई: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एम.एम. धौंचक के आदेशानुसार स्थानीय जिला जेल में कैदियों के परिवार के सदस्यों को कानूनी सहायता के लिए अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभियान के तहत जिला कारागार में बंद विचाराधीन व सजायाफ्ता कैदियों से मिल कर उनके परिवार से संबंधित समस्याओं की जानकारी एकत्रित की जाएगी।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती तरणजीत कौर ने कार्यशाला में कहा कि हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें 5 अधिवक्ताओं तथा 5 पराविधिक स्वयं सेवकों को शामिल किया गया है। यह टीम जिला कारागार में बंद विचाराधीन व सजा भुगत रहे कैदियों सेे मिलकर उनके परिवार से संबंधित समस्याओं की जानकारी एकत्रित करेगी। टीम द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर उनके परिजनों को प्राधिकरण द्वारा यथासंभव कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी तक प्राधिकरण द्वारा बंदियों व कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कर उन्हें न्याय पाने में मदद की जा रही है तथा अब प्राधिकरण द्वारा उनके परिवारों को भी ऐसी मदद पहुंचाई जाएगी। इस कार्यशाला में जेल अधीक्षक सुखराम बिश्रोई, उप जेल अधीक्षक तेज सिंह, टीम के सदस्य पैनल अधिवक्ता एवं पराविधिक स्वयं सेवक मौजूद रहे।

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