करनाल 19 जुलाई, जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने जिला में भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए कावडिय़ों द्वारा कावड़ मेले के दौरान सड़कों पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के 30 जुलाई तक डीजे, लाउडस्पीकर व अन्य उच्च ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेशों में कहा गया है कि कावडिय़ों द्वारा हरिद्वार से कावड़ लाते समय सड़क मार्ग पर ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है जिससे आम नागरिकों को असुविधा होती है। इसके लिए जिलाधीश ने तुरन्त प्रभाव से इन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। यह आदेश 30 जुलाई 2019 तक लागू रहेगें। आदेशों की उल्लघंना करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 आईपीसी के तहत दंड दिया जाएगा।
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