करनाल 8 फरवरी, हरियाणा सरकार द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों के उत्थान एवं विकास के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। सामाजिक पैंशन योजनाओं में दिव्यांगों की पैंशन योजना भी शामिल है, सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन की पात्रता में संशोधन किया गया है, दिव्यांग पैंशन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिव्यांगता 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है।
यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड़ ने बताया कि सरकार दिव्यांग वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है और साथ ही उन्हें समान अवसर व सुरक्षा के अधिकार प्रदान करने तथा सम्पूर्ण भागीदारी के लिए प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए अब 60 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनवाकर जिला समाज कल्याण अधिकारी करनाल के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
विभागीय स्कीमों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की पेंशन जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, लाडली पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता व 18 साल से कम आयु वर्ग के स्कूल ना जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों की पेंशन आदि के आवेदन पत्र अब अटल नागरिक सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ऑन लाईन भरे जा रहे है।
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