करनाल 6 मई: लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 12 मई को मतदान होना है, मतदाता शांत रूप से अपने मत का प्रयोग कर सके, इसके लिए जिलाधीश करनाल विनय प्रताप सिंह ने आज एक आदेश जारी कर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पोलिंग स्टेशनों के निकट वोटरों के लिए चुनाव संबंधी अभियान चलाने पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा पोलिंग स्टेशनों के निकट मतदाताओं की सहुलियत के लिए बनाये गए बूथों से चुनाव अभियान करने की मनाही रहेगी ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी के अंदर अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेंगे। यदि किसी जगह एक से अधिक पोलिंग स्टेशन है तो उनके लिए उम्मीदवार या पार्टी को बाहर एक ही बूथ लगाना होगा। स्थापित किये जाने वाले बूथ में केवल एक मेज व दो कुर्सियां रखनी होगी और प्रत्येक बूथ पर बैठने वाले दो व्यक्तियों के लिए एक छत्तरी या तिरपाल टांगी जा सकेगी, परन्तु बूथ को कनात से कवर नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा ऐसे बूथ स्थापित करने के लिए लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचित करना होगा, जिसमें पोलिंग स्टेशनों के नम्बर भी देने होंगे। उसे इस प्रकार की अनुमति के लिए स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत इत्यादि से भी लिखित में अनुमति लेनी होगी और ऐसी अनुमति पुलिस या चुनाव अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दिखानी होगी।
आदेश में आगे कहा गया है कि ऐसे बूथ मतदाताओं को केवल अनाधिकारिक पहचान पर्चियां ही जारी करेगे, जो सफेद कागज पर काली स्याही से लिखी होंगी, लेकिन चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार इन पर किसी भी उम्मीदवार या पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। प्रत्येक ऐसे बूथ पर उम्मीदवार या उसकी पार्टी को केवल एक बैनर लगाने की अनुमति रहेगी, जिसकी चौड़ाई व लम्बाई क्रमश: 3 गुणा साढ़े 4 फुट होनी चाहिए। यदि कोई बैनर इसकी अवहेलना करते पाया गया तो उसे हटा दिया जाएगा।
आदेशानुसार ऐसे बूथ पर ज्यादा भीड़ इक_ा नहीं की जा सकती तथा ऐसे व्यक्ति भी मौजूद नहीं होना चाहिए, जो वोट कर चुके होंगे। इस बात का पता मतदाताओं की उंगली पर लगी अमिट स्याही से लगाया जा सकता है। ऐसे बूथ से व्यक्ति , मतदाताओं को किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में जाने से नहीं रोक सकते तथा ना ही उसे किसी तरह से प्रभावित कर सकते है। पोलिंग स्टेशन के निकट इस प्रकार के चुनाव अभियान को रोकने के लिए विशेषत: मतदान के दिन कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए किसी भी व्यक्ति को पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की परिधि में अपने साथ सेल फोन, कोडलेस फोन तथा वायरलैस सेट इत्यादि रखनी की मनाही रहेगी, लेकिन यह निर्देश पुलिस अधिकारियों तथा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त डयूटी मैजिस्ट्रेट व सुपरवाईजरी अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करेगा, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मैजिस्ट्रेट तथा सुपरवाईजर अधिकारी इन निर्देशों की पालना बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिलाधीश की ओर से जारी यह आदेश तत्काल लागू होकर चुनाव प्रक्रिया के मुकम्मल होने तक बने रहेंगे।
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