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दुर्घटना पीडि़त के परिवार को 19 लाख 22 हजार 500 रुपए मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया

कैथल, 6 मई: वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण कैथल के प्रिजाईडिंग अधिकारी श्री एम.एम.धौंचक ने बाला देवी एवं अन्य बनाम कुलविंद्र सिंह एवं अन्य के मामले में दुर्घटना पीडि़त के परिवार को 19 लाख 22 हजार 500 रुपए मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया। प्राधिकरण में 14 दिसम्बर 2018 को मुआवजा दावा दायर किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार मृतक गुलाब 17 नवम्बर 2018 को रघबीर के साथ ट्रैक्टर टै्रलर पर हरिगढ किंगण से सोंगल गांव वापस लौट रहे थे। जब वे पीडल गांव के बस स्टैंड के नजदीक सुबह साढे 11 बजे पहुंचे तो उन्होंने सडक़ के किनारे कच्चे रास्ते पर अपना ट्रैक्टर ट्रैलर खड़ा कर लिया। गुलाब बीड़ी खरीदने के लिए चला गया और जब वह बीड़ी खरीद कर वापस ट्रैक्टर टै्रलर की तरफ आया तो, चीका की तरफ से तेज गति से आ रही कार पंजीकरण संख्या एचआर 07 एम-8778 ने सडक़ के किनारे कच्चे रास्ते पर गुलाब को टक्कर मारी। दुर्घटना में घायल गुलाब की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। रघबीर के बयान के आधार पर 17 नवम्बर 2018 को भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं 279 एवं 304ए के तहत मामला दर्ज किया गया।
प्रिजाईडिंग अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया कि कृषि भूमि पर अनुभवी व्यक्ति की निरंतर निगरानी अति आवश्यक है तथा निरंतर निगरानी एवं भूमि के बेहत्तर प्रबंधन के बिना अच्छी फसल का ज्यादा उत्पादन नहीं लिया जा सकता। एक कहावत के अनुसार खेती खसम सेती अर्थात अच्छी पैदावार के लिए निरंतर निगरानी व बेहत्तर प्रबंधन की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कृषि ही लोगों की आमदनी का मुख्य साधन है।

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