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वाहन दुर्घटना के विभिन्न मामलों में दुर्घटना में पीडि़त के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसले सुनाए

कैथल, 27 मई: कैथल वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण के प्रिजाईडिंग अधिकारी श्री एम.एम. धौंचक ने वाहन दुर्घटना के विभिन्न मामलों में दुर्घटना में पीडि़त के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसले सुनाए।

सडक़ दुर्घटना के प्रथम मामले में प्राधिकरण द्वारा प्रवीण कुमार एवं अन्य बनाम गुरबख्श सिंह मामले में प्रवीण को 12 लाख 21 हजार रुपये दुर्घटना मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। इस सडक़ दुर्घटना में उनके पुत्र अंशु की ट्रक से स्कूटी को टक्कर मारने से सिर में गंभीर चोटें आने से मृत्यु हो गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार 18 मार्च 2018 को प्रवीण अपने पुत्र अंशु के साथ अपने घर स्कूटी से जा रहा था। जब वे राधा स्वामी कॉलोनी की तरफ मुड़े तो ट्रक ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवीण व अंशु स्कूटी से गिर गए। अंशु को सिर में गहरी चोंटें आई तथा उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सडक़ से दूसरी तरफ गिरने की वजह से प्रवीण को भी चोंटें आई। ट्रक ड्राईवर वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया। अंशु आरकेएसडी वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय में छटी कक्षा का छात्र था। इस संदर्भ में प्रवीण के बयान के आधार पर सिटी पुलिस थाना में 18 मार्च 2018 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279, 337, 427 एवं 304-ए आदि धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
प्राधिकरण द्वारा वाहन दुर्घटना के दूसरे मामले मृतक जसबीर सिंह के उत्तराधिकारियों सुनीता देवी, कुशन पाल, हेमलता तथा बासो देवी बनाम नरेश एवं अन्य मामले में दुर्घटना में मृत जसबीर सिंह के परिजनों को 25 लाख 32 हजार 238 रुपये की मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए। रिपोर्ट के अनुसार 12 अक्तूबर 2010 को जसबीर सिंह अपने भाई रणबीर सिंह के साथ कैथल शहर से मोटरसाईकिल से अपने गांव बरोट जा रहे थे। सायं 5 बजे जब वे जगदीशपुरा से क्योडक़ की तरफ आधा किलोमीटर आगे गए थे, तभी पीछे से थ्री व्हीलर ने बड़ी तेज गति से मोटरसाईकिल को टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप जसबीर सिंह एवं रणबीर सिंह सडक़ पर गिर गए, जसबीर सिंह को इस दुर्घटना में चोंटें आई, जिसे मौके पर पहुंचे सतपाल पुत्र रामधन ने नागरिक अस्पताल में शिफ्त किया, जिसके बाद उसे हॉली फैमिली अस्पताल भेजा गया तथा बाद में उसे चण्डीगढ पीजीआई भेज दिया गया। इस संदर्भ में कैथल सदर पुलिस थाना में 13 अक्तूबर 2010 कोा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279, 337 तथा 338 इत्यादि के तहत मामला दर्ज किया गया था,

तीसरे मामले में प्राधिकरण द्वारा बलबीर कौर एवं अन्य बनाम जगतार सिंह एवं अन्य के मामले में मृतक के परिवार को 2 लाख 72 हजार 800 रुपये की मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया गया। इस दुर्घटना अंग्रेज सिंह की मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 22 मार्च 2018 को मृतक अंग्रेज सिंह चिंटू डेयरी अबोहर से पेहवा दूध टैंकर के साथ जा रहा था। उसके साथ क्लीनर के तौर पर सन्नी कुमार भी टैंकर के कैबिन में मौजूद था। जब वह 23 मार्च को सुबह साढे 4 बजे कैलरम गांव के नजदीक पुलिस थाना कलायत की सीमा में पहुंचा तो, सडक़ के बीच में खड़े किए गए ट्रक से सीधी टक्कर होने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। अंग्रेज सिंह को कैथल नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सन्नी कुमार बयान पर 23 मार्च को कलायत पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 283 व 304-ए के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस सडक़ दुर्घटना में मृतक की कोई लापरवाही नहीं थी।

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