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सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को दिया जा रहा है विभिन्न योजनाओं का लाभ : उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी

कैथल, 15 जून: हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है। विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को कन्यादान, छात्रवृति, साईकिल, मशीन, औजार, चिकित्सा सुविधा, पैंशन आदि योजनाओं के तहत आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिको को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रसूति सहायता एवं कन्यादान, तीन लड़कियों तक छात्रवृति सहायता तथा दो लड़कों तक छात्रवृति दी जाती है। कन्यादान योजना के तहत आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं में मातृत्व लाभ योजना के तहत महिला कामगारों को वित्तीय सहायता तथा पौष्टिक आहार के लिए प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर कार्य करते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित या परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। किसी दुर्घटना अथवा बीमारी से पंजीकृत कामगार की स्थाई अपंगता होने पर अपंगता के प्रतिशत के आधार पर एक मुश्त वित्तीय सहायता तथा मासिक पैंशन प्रदान की जाती है। मकान खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण आसान किश्तों में उपलब्ध करवाया जाता है। औजार खरीदने के लिए भी उपदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक पैंशन, सिलाई मशीन, साईकिल,पैतृक घर जाने पर वास्तविक किराए की प्रति पूर्ति, लड़कों की शादी पर सहायता राशि, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ईलाज, चिकित्सा सहायता तथा घातक बीमारियों के ईलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

उपायुक्त ने बताया कि निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए आयु प्रमाण-पत्र के तौर पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, सरकारी डाक्टर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसैंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड एवं पासपोर्ट में से एक दस्तावेज दे सकता है। नियोजक, ठेकेदार, निर्माण श्रमिकों की पंजीकरण यूनियन, संबंधित क्षेत्र के सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सहायक श्रमायुक्त, पंचायत सचिव, पंचायत अधिकारी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता अथवा समकक्ष अधिकारियों द्वारा दिया गया श्रमिक होने का प्रमाण-पत्र ही स्वीकार्य है। जिला कैथल में पंजीकरण के लिए स्थानीय कमेटी चौक पर स्थित सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय के दूरभाष नंबर 01746-233550 अथवा टोल फ्री नंबर 18001802129 पर भी संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र कल्याण बोर्ड की वैबसाईट 222.द्धह्म्4द्यड्डड्ढशह्वह्म्.द्दश1.द्बठ्ठ पर प्राप्त किया जा सकता है।

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