पिहोवा/कुरुक्षेत्र 6 सिंतबर: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की हो चुकी है वह युवक अपना वोट बनवा सकता है, इतना ही नहीं महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य विद्यार्थियों में वोट बनवाने के प्रति जागरुकता लाना सुनिश्चित करेंगे ताकि इस जिले में कोई भी पात्र व्यक्ति वोट बनवाने से वंचित ना रह जाए। इस जिले में 100 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करना है और यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब सभी मिलकर कार्य करेंगे।
उपायुक्त डा. एसएस फुलिया शुक्रवार को राजकीय कालेज भेरियां पिहोवा व राजकीय कालेज चम्मूकलां में जिला निर्वाचन कार्यालय व कालेज प्रशासन के सहयोग से आयोजित मतदाता जागरुकता कार्यक्रमों में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी 1 जनवरी 2019 को 18 साल के हो गए है, उनके वोट बनाए जाए तथा उन्हें मतदान के प्रति जागरुक किया जाए। चुनाव आयोग के आदेशानुसार विधानसभा आम चुनाव-2019 की नोमिनेशन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक पात्र व्यक्तियों के वोट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कालेजों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है और शिक्षक अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को यह जानकारी दे कि वो अपनी वोट जरुर बनवाए। सभी अध्यापकों को वोट बनाने से सम्बन्धित फार्म दिए गए है, यह फार्म सबको को भरकर देने है तथा इस फार्म के साथ आईडी के तौर पर 2 पहचान पत्र लगाने होंगे, इनमें से एक रिहायशी पहचान पत्र होगा तथा दूसरा जन्म तिथि की पहचान के लिए सम्बन्धित प्रमाण पत्र देना होगा। डीसी ने सभी को बताया कि रिहायशी पहचान पत्र के लिए राशन कार्ड की प्रति, पासपोर्ट की प्रति, बिजली के बिल की प्रति, टेलिफोन के बिल की प्रति यह बिल लैंडलाईन लाईन बीएसएनएल का होना चाहिए। इसके अलावा डीएल, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, गैस कनैक्शन तथा भारतीय डाक घर के द्वारा जारी दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रति रिहायशी पहचान पत्र के तौर पर देनी होगी तथा जन्म तिथि की पहचान के तौर पर सम्बन्धित प्रार्थी को दसवीं का प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र देना होगा।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2019 को जिस छात्र की उम्र 18 साल या इससे अधिक हो गई है, तो वह फार्म नम्बर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकता है। इसके लिए फार्म भरकर सम्बन्धित बीएलओ को दे दे या कालेज कार्यालय में दे ताकि सम्बन्धित फार्म को चुनाव कार्यालय को भिजवाया जा सके। अगर किसी की मतदाता पहचान पत्र में कोई त्रुटि है तो वह भी फार्म 8 भरकर अपने मतदाता पत्र में त्रुटि को ठीक करवा सकती है। इसके अलावा उन्होंने टोल फ्री नम्बर 1950 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी तथा कहा कि इस नम्बर पर फोन करके वोट से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि चुनाव कार्यालय लघु सचिवालय के चतुर्थ तल पर स्थित है। उन्होंने स्कूल की प्रिंसीपल को निर्देश दिए की चुनाव गतिविधियों से सम्बन्धित विषय पर छात्रों को समय-समय पर जागरुक करे तथा स्वीव गतिविधियों के अंतर्गत प्रतियोगिताएं भी करवाए। इस मौके पर चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार, चुनाव कानूनगो सुभाष चंद, कानूनगो सुरेश, कानूनगो नीलम व कालेज के प्राचार्या और शिक्षक मौजूद थे।
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