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सौलर पम्प आवेदन के लिए 30 सितम्बर तक बढ़ाया गया समय – अनिश यादव

करनाल 13 सितम्बर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो किसान अपने सिंचाई पंप को सोलर पंप से बदलना चाहते है, उन्हें 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे क्योंकि डीजल व अन्य पंप से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा पर्यावरण भी दूषित होता है। इसके अलावा गोशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। एडीसी अनिश यादव ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों। यदि जिले में निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो ड्रा के माध्यम से सोलर पंप वितरित किए जांऐगे। जिन किसानो को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं। वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा। यदि चयनित किसान 25 प्रतिशत की राशि जमा होने उपरांत अपना आवेदन रद्् करवाता है तो उसकी 5 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी। अनुदान के उपरांत 3 एचपी के पंप की लगभग कीमत 58750 रू , 5 एचपी 83250 रू, 7.5 एचपी 1,19500 रू व 10 एचपी के पंप की लगभग कीमत 1,52500 रू होगी। एडीसी ने उन सभी किसानो से आग्रह किया कि जो किसान सौर ऊर्जा पंप लेना चाहता है वह अपना आवेदन सरल पोटल के माध्यम से 30 सितम्बर 2019 तक कर सकता है।

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