करनाल 27 दिसम्बर। लम्बे समय से निगम का प्रॉपर्टी टैक्स ना भरकर डिफाल्टरों की श्रेणी में आ चुके संस्थानो के बाद अब निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने डिफाल्टर सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों की विकास सदन के सभागार में एक मीटिंग बुलाई और उन्हें सरकार के निर्देशों की जानकारी देकर आगामी 31 दिसम्बर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने की सलाह दी। आयुक्त ने यह भी चेतावनी दी कि यदि अब भी टैक्स नहीं भरोगे तो सम्बंधित विभागों के बैंक खाते सील करने और वाहन जैसी चल सम्पत्ति को जब्त कर उनकी बोली लगाकर रिकवरी करेेंगे। बता दें कि आज की मीटिंग में यूएचबीवीएन, सिंचाई, सहकारी बैंक व चीनी मिल, एनडीआरआई, कृषि, रैडक्रॉस, जेल, जन स्वास्थ्य विभाग यूनिट-1, भारतीय खाद्य निगम, डाक व तार विभाग तथा एचवीपीएनएल सहित करीब 10 विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के विभागों की ओर से निगम को जो टैक्स अदा किया जाना है, वह सर्विस टैक्स के रूप में है। जबकि स्टेट के विभागों की तरफ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इस प्रकार सेंटर के 10 और स्टेट के करीब 60 विभागों की ओर निगम का बकाया लम्बे अरसे से चल रहा है। मीटिंग में उपस्थित प्रतिनिधियों ने आयुक्त के समक्ष कुछ ओर समय बढ़ाने की मांग उठाई। इस पर आयुक्त ने कहा कि प्रॉपर्टी व सर्विस टैक्स को लेकर निगम की ओर से सभी विभागों को लगातार नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं किया गया। इसे देखते हुए अब ओर समय दिए जाने की गुंजाइश ही नहीं बची। अब तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। इसके पीछे उन्होंने सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि डिफाल्टर विभागों को याद दिलाने के लिए जो अंतिम नोटिस दिया गया है, उसकी प्रति नगर निकाय के आला अधिकारी प्रधान सचिव को भी प्रेषित की गई है, जहां से बड़े स्तर पर कार्रवाई जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अब निकायों को ग्रांट देने से साफ मना कर कह दिया है कि वे बकायादारों से टैक्स लेकर अपना काम चलाएं और स्व:निर्भर बने। आयुक्त ने मीटिंग में कहा कि 31 दिसम्बर तक का समय बकायादारों के लिए राहत भरा भी है, क्योंकि 31 दिसम्बर तक सरकार की ओर से एकमुश्त सारी बकाया राशि के भरने पर समूचा ब्याज माफ करने की घोषणा की गई है और इसका हजारो लोगो ने फायदा उठाया है। विभागों की तरफ बकाया राशि भी बड़ी है, इसलिए उन्हें ब्याज माफी का फायदा भी बड़ा मिलेगा।
Home / Karnal / टैक्स भरें अन्यथा बैंक खाते व चल सम्पत्ति होंगी अटैच, डिफाल्टर प्लॉट धारकों के खिलाफ भी लिया जाएगा सख्त एक्शन
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