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अब 31 जनवरी तक एकमुश्त राशि जमा करवाने पर समूचे ब्याज का लाभ उठा सकेंगे बकायादार, नगर निगम की ओर से केन्द्र व राज्य सरकार के बकायादार संस्थानो को रिमाईंडर भेजने की तैयारी

करनाल 7 जनवरी। प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के लिए एक अच्छी खबर है कि आगामी 31 जनवरी तक वर्ष 2010 से 2019 वर्ष तक के सभी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को एकमुश्त जमा करवाने पर उसके समूचे ब्याज को माफ करने की घोषणा की है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2019-2020 के प्रॉपर्टी टैक्स के जमा करवाने पर करदाता 10 प्रतिशत की छूट का लाभ भी ले सकता है, जो आगामी 31 जनवरी तक ही मिलेगा। जारी अधिसूचना के अनुसार जो व्यक्ति सरकार की ओर से दी गई छूट का लाभ नहीं उठाएगा, उसकी बकाया राशि में अतिरिक्त रूप से डेढ प्रतिशत मासिक ब्याज की राशि जुड़ती रहेगी। निगम आयुक्त राजीव मेहता ने बताया कि अब ऐसे बकायादारों जिन्होंने अब तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को निगम के खजाने में जमा नहीं करवाया है, छूट का लाभ उठा लेना चाहिए। यह उनके लिए सुनहरी अवसर से कम नहीं है। सरकार बकायादारों की भलाई के लिए बार-बार उदारता दिखाकर छूट का लाभ दे रही है, हो सकता है कि 31 जनवरी के बाद छूट की घोषणा ना हो। उन्होंने कहा कि अब तो सरकार ने सीधे तौर पर एलान कर दिया है कि भविष्य में निकायों को किसी प्रकार की ग्रांट नहीं दी जाएगी। ऐसे कार्यालयों को अपने संसाधनो को जुटाकर सैल्फ सफिशिएंट बनना होगा। इसे देखते हुए नगर निगम कार्यालय की ओर से सभी बकायादारों के विरूद्घ कार्रवाई करनी लाजमी हो गई है। वैसे भी निकाय कार्यालयों में आय का मुख्य स्त्रोत प्रॉपर्टी टैक्स ही है, जो नागरिकों को समय पर और स्वेच्छा से जमा करवाना चाहिए। इसके बावजूद जो संस्थान लम्बे समय से डिफाल्टरों की सूची में चल रहे हैं, उनकी चल सम्पत्ति और बैंक खाते सील करने की कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दोराय नहीं है।
नगर निगम के इस निर्णय के बाद काफी बकायादारों ने निगम में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करवाया है। इनमें मान कोल्ड स्टोर, पोल्ट्री फार्म उचानी, महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन, होटल न्यू वल्र्ड, द ईडन, नवयुग एग्रो इंडस्ट्री, प्रताप पब्लिक स्कूल की शाखाएं, पंजाब नैशनल बैंक, गुरू नानक खालसा कॉलेज, मेहता फार्म, श्री कृष्णा प्रणामी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, वोडाफोन सर्विस सेंटर तथा कैथल रोड़ स्थित आर.एस. कॉलोनी शामिल हैं। इनका अनुकरण कर अन्य संस्थाओं को भी अपना बकाया टैक्स जमा करवा देना चाहिए।
उन्होंने बताया कि निगम के खजाने में अब तक करीब साढे 11 करोड़ रूपये की राशि प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो चुकी है, जो कि नाकाफी है। बकायादारों के पास एक महीने का समय छूट का लाभ उठाने के लिए काफी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि केन्द्र के संस्थानो को सर्विस टैक्स जमा करवाने तथा राज्य सरकार के विभागों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए स्मरण पत्र तैयार किए जा रहे हैं।

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