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खेलों ट्रायल के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी अनिवार्य- राज्य खेलमंत्री

कुरुक्षेत्र 13 दिसंबर। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री संदीप सिंह ने कहा है कि हरियाणा में जितनी भी  खेल-फेडरेशनों द्वारा खेलों के ट्रायल करवायेे जाते हैं उन्हें ट्रायलों के लिए राज्य सरकार से  पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी अन्यथा उन्हें सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जायेगी। इसके अलावा, खेल-फेडरेशनों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में बिना पूर्व अनुमति अम्पायरिंग अथवा खेल संबंधित अन्य गतिविधियां करने वाले प्रशिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।  उन्होने कहा कि प्रदेश में समय-समय पर कुछ खेल-फेडरेशन अनुमति लिए बिना विभिन्न खेलों के ट्रॉयल करवाते हैं, ऐसी ट्रॉयल में गड़बड़ी होने का अंदेशा बना रहता है। चयन न होने पर कई बार तो भागीदारी करने वाले खिलाड़ी गड़बड़ी की शिकायतें करते हैं। अगर कोई खेल-फेडरेशन नियमों के अनुसार अनुमति लेकर ट्रायल लेती है तो उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश भी नहीं होती और कोई गड़बड़ी की शिकायत करता भी है तो उसकी जांच करने में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा गया है कि प्रदेश में कार्यरत सरकारी प्रशिक्षक समय-समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अम्पायरिंग करने अथवा खेल से संबंधित अन्य गतिविधियों में शामिल होने के लिए राज्य में अपनी पोस्टिंग से दूसरे स्थान पर या प्रदेश से बाहर अपने स्टेडियम के खिलाडिय़ों का प्रशिक्षण छोड़ कर जाते रहतें हैं जिससे खिलाडिय़ों के अभ्यास में बाधा आती है। उन्होंने बताया कि इसी को ध्यान में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रशिक्षकों को अपने मुख्य कार्य के अलावा गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी जायेगी।

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