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ईवीएम स्टोर गृह एवं मतगणना केंद्रों की क्रमश: 300 एवं 500 मीटर की परीधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा हथियार व विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश पारित किए

कैथल, 9 मई: जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत लोकसभा आम चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने हेतू ईवीएम स्टोर गृह एवं मतगणना केंद्रों की क्रमश: 300 एवं 500 मीटर की परीधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा हथियार व विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश पारित किए हैं। यह आदेश 12 मई से 23 मई को मतगणना सम्पन्न होने तथा परिणाम घोषित होने तक जारी रहेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जिला में लोकसभा आम चुनाव के तहत 4 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। गुहला विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थानीय करनाल रोड स्थित इंदिरा गांधी (स्नात्कोत्तर) महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल, पूंडरी विधानसभा क्षेत्र हेतू इसी महाविद्यालय के कॉमन रूम, कलायत विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थानीय अम्बाला रोड स्थित आरकेएसडी पब्लिक स्कूल का हॉल तथा कैथल विधानसभा क्षेत्र हेतू आरकेएसडी (स्नात्कोत्तर) महाविद्यालय में मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं।

जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत 12 मई से 23 मई 2019 को मतगणना सम्पन्न होने तथा परिणाम घोषित होने तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना केंद्रों की 300 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त इन मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में इस दौरान किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने, हथियार जैस गंडासा, किरपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, भाला, जेली, लाठी, साईकिल चैन एवं हथियार के तौर पर प्रयोग की जा सकने वाली अन्य वस्तू या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। हालांकि चुनाव डयूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं पुलिस बल पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

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