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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अशोक लेलैंड ड्राईविंग ट्रेनिंग संस्थान में सड़क सुरक्षा कानून विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया

कैथल 28 अगस्त: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अशोक लेलैंड ड्राईविंग ट्रेनिंग संस्थान में सड़क सुरक्षा कानून विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.एम.धौंचक ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने संस्थान में ट्रेङ्क्षनग ले रहे लगभग 150 प्रशिक्षणार्थियों को वाहन चलाते समय मोटर वाहन कानून व उसके नियमों के पालना करने के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करके हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और इन दुर्घटनाओं में होने वाली मानव जीवन की क्षति से भी बच सकते हैं। सभी को गाड़ी चलाते वक्त सीट बैलेट का प्रयोग करना चाहिए और मुख्य मार्गों पर लगाए गए सांकेतिक बोर्ड के अनुसार ड्राईविंग करनी चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त मोबाईल फोन का प्रयोग नही करना चाहिए। गाड़ी को निर्धारित स्पीड में चलाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरणजीत कौर ने उपस्थितगण को ड्राईविंग करते हुए सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक किया। रैडक्रॉस से डॉ.बीरबल दलाल ने प्राथमिक चिकित्सा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सब इंस्पेक्टर रमेश ने भी यातायात के नियमों के बारें में जागरूक किया। मास्टर ट्रेनर व अधिवक्ता अरविन्द खुरानिया ने इस कार्यशाला में मोटर वाहन कानून व संशोधित कानून 2019 तथा हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और वाहन चलाते समय किन किन दस्तावेजों का होना जरूरी है, की जानकारी दी। इस मौके पर संस्थान के प्रिंसिपल अजय कुमार रैना ने संस्थान में दी जा रही ट्रेनिंग के बारे में मुख्यातिथि को विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

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