करनाल 20 मई: जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 26 मई को होने वाली नायब तहसीलदार पद की लिखित परीक्षा के मद्देनजर जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के निकट निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिलाधीश ने यह आदेश परीक्षा को नकलरहित व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से जनहित में जारी किये हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षाकेन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इक्कठे खड़े नहीं होंगे, किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे।
आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आगामी 26 मई को प्रात: सुबह 9 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 तक सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेगी। आदेशों की अनुपालना ना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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