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पंतग उड़ाने में प्रयोग होने वाली चाईनिज डोरी को बेचने व उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए

करनाल 31 जनवरी, जिलाधीश करनाल डा०आदित्य दहिया ने आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पंतग उड़ाने में प्रयोग होने वाली चाईनिज डोरी को बेचने व उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है।
यह आदेश जिलाधीश ने माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना करते हुए जनहित में जारी किए हैं। पंतग उडाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली चाईनिज डोरी काफी खतरनाक है, यह डोरी ऐसी प्लाटिक से बनी होती है जो काफी मजबूत होती है यदि यह डोरी हाईवोल्टेज की तारो से टकरा जाए तो बडी दुर्घटना हो सकती है। इस डोरी के प्रभाव से कई व्यक्ति घटना के शिकार हुए हैं। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए जिला में चाईनिज डोरी बेचने, प्रयोग करने व डोरी को स्टोर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेशों में इसकी पालना के लिए नगर निगम करनाल के आयुक्त, सभी नगर पालिका के सचिव, जिला व सहायक लेबर आयुक्त को जिम्मेवारी दी गई है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी 29 मार्च 2019 तक जारी रहेंगे। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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