कैथल, 10 जुलाई: हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 जुलाई को स्थानीय न्यायिक परिसर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न मामलों की सुनवाई के उपरांत संबंधित पार्टियों की सहमती से निपटारा किया जाएगा। इस अदालत में मामलों का स्थाई समाधान किया जाता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरणजीत कौर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों में एनआई अधिनियम धारा 138 के मामले, बैंक रिकवरी मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली एवं पानी के बिल एवं अन्य मामले रखे जाएंगे। लंबित मामलों में आपराधिक कम्पाउंडेबल ऑफेंस, एनआई एक्ट धारा 138, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन अधिनियम मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली एवं पानी बिल संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, वेतन एवं भत्तों तथा सेवा निवृति लाभ से संबंधित सेवा मामले, जिला अदालतों में लंबित राजस्व मामले तथा अन्य सिविल मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाएं। इस अदालत में आपसी सहमती से मामलों का निपटारा किया जाता है, जिससे मामले का स्थाई समाधान होने के साथ-साथ समाज में भाईचारे की भावना बढ़ती है तथा न्यायिक प्रफ्यि में नष्ट होने वाले धन व समय की भी बचत होती है
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