कुरुक्षेत्र 29 अप्रैल: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदान के दौरान कोई भी मतदाता अपनी पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य प्रमाण पत्रों का भी दिखा सकता है, बशर्ते उसका नाम मतदाता सूचि में दर्ज हो।
उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी भी बैंक/डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पास बुक, ड्राईविंग लाईसैंस, केन्द्रीय/राज्य/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी कए गए पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो लगी पैंशन बुक, स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा स्कीम के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी कार्यालय पहचान पत्र आदि को मतदाता अपनी पहचान के लिए दिखा सकता है, इसके लिए उसका नाम मतदाता सूचि में दर्ज होना भी अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जारी किए जाने वाले वोटर स्लीप का प्रयोग केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए किया जाएगा उसे पहचान के रुप में नहीं माना जाएगा। मतदाता उपर दिए गए पहचान पत्रों में से किसी एक को अपनी पहचान के लिए दिखाना जरुरी होगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना करते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में उडऩदस्ते नियुक्त किए गए हैं। इन उडऩदस्तों के अधिकारी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाएंगे। इन उडऩदस्तों में प्रशासनित और पुलिस अधिकारी साथ-साथ रहेंगे। इन अधिकारियों को मैजिस्टे्रट की पावर भी दी गई है। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्र में स्टेटिक सर्विलेयंस टीम (एसएसटी) भी काम कर रही हैं। ये टीमें चैक पोस्ट लगाकर वाहनों की चैंकिग करें। इस मौके पर चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार, कानूनगो सुभाष चंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. एसएस फुलिया ने किया एमसीएमसी कक्ष का औचक निरीक्षण
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने लघु सचिवालय के चौथे तल पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बनाएं गए एमसीएमसी कक्ष का औचक निरीक्षण किया और इस कक्ष के बारें में सम्बन्धित अधिकारियों से फीडबैक ली और एमसीएमसी कक्ष में किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि लोक सभा आम चुनाव को लेकर पैड न्यूज, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित खर्चो का सही आंकलन करना है और खर्चो को प्रत्याशियों के खर्चो में जोडऩा है।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एक्सपेंडिचर आब्जर्वर को चुनावी खर्चों से सम्बंधित विस्तृत जानकारी रोजाना दें। चुनावों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए वीडियो टीम, वीडियो व्यूईंग टीम और अकाऊंटिंग टीम साथ-साथ काम करेंगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति नियमानुसार राशि जमा करवाकर वीडियो रिकार्डिंग ले सकता है। इस दौरान एमसीएमसी के सदस्य एवं एआईपीआरओ डा. नरेन्द्र सिंह ने उपायुक्त को एमसीएमसी कक्ष के बारे में फीडबैक रिपोर्ट दी।
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सामान्य आब्जर्वर से मिल सकते है सायं 3 से 4 बजे तक
सामान्य आब्जर्वर नितिन शिवदास खड़े के मोबाईल नम्बर 98176-03881 पर चुनाव से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी दी जा सकती है और चुनावों से सम्बन्धित किसी भी विषय पर कोई भी व्यक्ति सामान्य आब्जर्वर नितिन शिवदास खड़े से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विश्राम गृह में सायं 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मिल सकता है।
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