कैथल, 7 मई: लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत चुनाव को शांति पूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए आईजी कॉलेज के प्रांगण में पूंडरी विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को पायलट ट्रेनिंग के माध्यम से ईवीएम, वीवीपैट व चुनाव प्रक्रिया संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पूंडरी विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त आरके सिंह ने पोलिंग पार्टियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सहायक निर्वाचन अधिकारी आर के सिंह ने कहा कि पोलिंग पार्टियों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान तथा मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम रोल होता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में इस बार ईवीएम मशीन के साथ-साथ वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें। सभी पीठासीन अधिकारियों व अन्य पोलिंग पार्टी के सदस्य बुकलैट को ध्यान से पढ़ें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान शुरू होने से एक घंटा पूर्व प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजैंट के समक्ष मॉक पोल करवाया जाए। मॉक पोल के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम एक वोट तथा प्रत्येक बूथ पर 50 वोट डलवाए जाएं।
अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी पोलिंग पार्टियों के सदस्यों को ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को सील करने, मॉक पोल, चुनाव सामग्री लेने, लिफाफे बंद करने तथा 12 मई को मतदान उपरांत सामग्री वापिस जमा करवाने के संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मॉक पोल के दौरान प्रयोग हुई वीवीपैट की पर्चियां निकालकर दिए गए लिफाफे में सील करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 11 मई को रैंडोमाईजेशन प्रक्रिया से सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान के लिए बूथ अलाट किए जाएंगे। सभी पार्टियां चुनाव सामग्री को ठीक प्रकार से चैक करके उपलब्ध करवाए गए वाहन के माध्यम से अपने-अपने संबंधित बूथ पर जाकर मतदान संपन्न करवाएंगे। इसके साथ-साथ मतदान के एक दिन पहले पोलिंग पार्टियां बूथों पर उपलब्ध करवाई गई मूलभूत सुविधाओं को दुरूस्त रखना भी सुनिश्चित करेंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सभी पोलिंग पार्टियां टीम वर्क से कार्य करते हुए मतदान को संपन्न करवाएंगे। चुनाव को पूरी तरह पारदर्शिता व निष्पक्षता से संपन्न करवाया जाएगा। वीवीपैट को ध्यान पूर्वक बूथ पर लेकर जाएंगे और उसके रख-रखाव के लिए दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों को पालना करेंगे, ताकि सभी मशीनें ठीक प्रकार से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसैंस, सर्विस पहचान पत्र, फोटोयुक्त बैंक व डाकघर पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पैंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकता है, परंतु मतदाता का नाम मतदाता सूचि में होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर शमशेर सिंह द्वारा ईवीएम, वीवीपैट की सिलिंग व चुनाव संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां विस्तार पूर्वक दी गई।
इस अवसर पर उपमंडलाधीश कलायत अनिल नागर, तहसीलदार पूंडरी चेतना चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी जोगिंद्र हुड्डा, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कंचन लता के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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