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स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का करना होगा पालन: पर्यवेक्षक शशिभूषण सिंह

करनाल 27 अप्रैल: करनाल लोक सभा चुनाव के सामान्य पर्यवेक्षक शशिभूषण सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लडऩा प्रत्येक पात्र व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन चुनाव के दौरान जन प्रतिनिधित्व कानून तथा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल का उल्लघंन ना हो इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए। पर्यवेक्षक शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित एक बैठक में करनाल लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे व इस जिला से संबंधित उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों से रू-ब-रू थे।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त चुनाव से संबंधित राज्य सरकारों के भी कुछ नियम होते है ,जिनका पालन करना भी अनिवार्य है। इसके तहत लाउड स्पीकर का प्रयोग निर्धारित अवधि में ही करना चाहिए। इससे निकलने वाली ध्वनि इतनी तेज ना हो, जिससे श्रोताओं या आम व्यक्ति को दिक्कत आए। चुनाव प्रचार सामग्री को किसी निजि भवन पर प्रदर्शित करने से पहले संबंधित मालिक से उसकी अनुमति ले लेनी चाहिए ताकि डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट का उल्लघंन ना हो। उनका कहना था कि ऐसी चीजों से परहेज करें जो उल्लघंन के दायरे में आती हों। उन्होंने कहा कि चुनाव की दृष्टिï से करनाल एक शांतिप्रिय जिला रहा है, इसके लिए यहां के सभी व्यक्ति बधाई के पात्र है और उम्मीद है कि करनाल के लोग मौजुदा लोक सभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाएंगे।

लोक सभा चुनाव के पुलिस पर्यवेक्षक मयंक श्रीवास्तव ने इस अवसर पर बोलते हुए बताया कि यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि उनका प्रतिद्वंदी गैर कानूनी तरीकों से प्रचार में लगा है तो उसके साथ सीधा झगड़ा ना करें बल्कि उसकी शिकायत भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी सी विजिल ऐप के माध्यम से करें, उस पर अवश्य कार्यवाही होगी। इसी प्रकार दो उम्मीदवारों के बीच यदि कोई मसला होता है तो उसे आपस में सुलझा लें, झगड़ा ना करें ,इससे अच्छा माहौल और शांति बनी रहती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बैठक में उपस्थित चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ ध्यान रखने योग्य बातें बताई। उन्होंने कहा कि नाम वापिस लेने के बाद अब चुनाव अभ्यर्थियों की सूची अंतिम हो गई है। इसमें 16 उम्मीदवार है, जिनके लिए 2 बेल्ट यूनिट रहेंगी, 17वें नम्बर पर नोटा का बटन रहेगा,जो दूसरी मशीन में आएगा। आगामी 2 मई को प्रात: 11 बजे ईवीएम की रेंडमाईजेशन की जाएगी। जब बेल्ट पेपर छपकर आ जाएंगे तो ईवीएम को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसमें सभी उम्मीदवारों को देखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर भी होंगे। यह प्रक्रिया करनाल जिला में 5 जगह और पानीपत जिला में 4 जगहों पर की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अब सभी अभ्यर्थी अपने-अपने प्रचार में लग गए है। प्रचार के दौरान उम्मीदवार प्रतिदिन जो भी खर्चा करेगा, उसका विवरण प्रतिदिन के खर्च से, बैंक से लेन-देन से और नकद खर्च का रजिस्टर में दर्ज करना होगा, यह महत्वपूर्ण है। यदि किसी दिन खर्चा नहीं होता तो शून्य दिखाएं। प्रत्येक उम्मीदवार के चुनावी खर्च रजिस्टर की तीन बार चेकिंग होगी, जो लघु सचिवालय के सभागार में की जाएगी। पहली चेंकिग 29 अप्रैल को 11 बजे, दूसरी 4 मई को और तीसरी 9 मई को की जाएगी। सभी उम्मीदवार समय पर अपना खर्च रजिस्टर लेकर आएं, यदि स्वयं ना आ सके तो एक अधिकृत पत्र के साथ अपना प्रतिनिधि भेजे। सभी खर्चो को पारदर्शिता से दिखाएं। उम्मीदवार के खर्च रजिस्टर का मिलान एक्सपेंडिचर टीम के शैडो रजिस्टर से भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना सबके लिए जरूरी है। प्रतिदिन के चुनाव अभियान को लेकर छोटी-छोटी जनसभाओं की सूचना चुनाव कार्यालय में दें। यदि बड़ी जनसभा करनी है तो उसकी अनुमति के लिए 48 घंटे पहले सूचित करें। इस तरह की अनुमति लेने के लिए लघु सचिवालय स्थित तहसील परिसर में सिंगल विंडो सर्विस खोली गई है। सभी उम्मीदवार अपने रोजाना चुनाव प्रचार के शैड्यूल को एक दिन पहले ई-मेल आई डी स्रष्द्मह्म्द्यञ्चद्धह्म्4.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर भेजकर उसकी सूचना दें। उन्होंने कहा कि आगामी 29 अप्रैल यानी सोमवार को प्रात: 11 बजे लघु सचिवालय के सभागार में द्वितीय चरण की पोलिंग स्टाफ की रैंडामाईजेशन की जानी है। सभी उम्मीदवार यहां आकर उसे देख लें, चाहे तो उसकी लिस्ट भी ले लें। वाहन की अनुमति लेने बारे उन्होंने बताया कि इसके लिए चार तरह के दस्तावेज लगाने जरूरी है, जिनमें ड्राईविंग लाईसेंस, आर सी, पोल्युशन सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस शामिल है। चुनाव प्रचार में प्रयुक्त कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स भरा होना चाहिए। मोटर से या बिना मोटर के चलने वाले, यानी सभी तरह के वाहनों की अनुमति लेनी अनिवार्य है और यह उम्मीदवार के खर्च में जुड़ेगा।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक एस एस भौरिया के अतिरिक्त सभी एआरओ व विभिन्न चुनाव संबंधी विभिन्न कमेटियों के नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे।

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