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आम चुनाव के तहत पूरे जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आगामी 27 मई तक के लिए आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 लागू कर दी है

करनाल 7 मई: जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने लोकसभा आम चुनाव के तहत पूरे जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आगामी 27 मई तक के लिए आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 लागू कर दी है।

जिलाधीश ने यह आदेश चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्धेश्य से जनहित में जारी किये हैं।जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला करनाल में 5 या 5 सेअधिक व्यक्ति यों केएक स्थान पर इक्कठे होने पर प्रतिबंध रहेगा, किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, तेज हथियार, लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि चुनावी माहौल में शांति व्यवस्था बिगडऩे की सम्भावना बनी रहती है, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के दंगा होने पर मानव जीवन पर खतरा तथा सम्पत्ति के नुकसान होने के साथ-साथ सामाजिक शांति भंग होने का भी अंदेशा बना रहता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किये गए है। आदेशों की अनुपालना ना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने इन आदेशों की जिले में सख्ती से अनुपालना के लिए पुलिस अधीक्षक को जिम्मेवारी सौंपी है। यह आदेश जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ सिख पंथ के लोगों पर पर लागू नहीं होंंगे, जो कि मियान में रखी किरपान धार्मिक निशानी के तौर पर रखते है।

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